| 08. |
पूर्व छात्र प्राचार्य की लिखित में पूर्वानुमति प्राप्त करने पर ही कक्ष में बैठे। |
| 09. |
अनुशासन भंग करना गंभीर अपराध है। अनुशासनहीन छात्र को दण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है। |
| 10. |
परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये गये छात्र को छात्रमुक्ति एवं शुल्क मुक्ति नहीं दी जायेगी। |
| 11. |
अच्छा चरित्र प्रमाण-पत्र पाने के लिए अच्छा आचरण एवं शिष्ट व्यवहार नितांत आवश्यक है। |
| 12. |
राज्य सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक स्थन धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान, नशीली वस्तुओं का सेवन दण्डनीय अपराध होगा। |
| 13. |
महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में केवल महाविद्यालय के नियमित छात्र ही भाग ले सकेंगे। |
| कक्षा |
| 01. |
महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लिए बिना छात्र को कक्षा में नही बैठने दिया जायेगा। |
| 02. |
विद्यार्थी अपने शिक्षकों के प्रति शालीन रहें। |
| 03. |
विद्यार्थियों से अपेक्ष की जाती हे कि अपने अध्यापक के आने से पूर्व अपनी कक्षाओं में प्रविष्ट हो तथा अध्यापक द्वारा कक्षा छोड़ने तक वहीं रूकें। |
| 04. |
पहले छात्राओं को आने-जाने दे तथा रास्ते में खड़े न रहे। |
| 05. |
कुर्सियों को कमरे से बाहर न निकाले और न ही कक्षओं में उनकी व्यवस्था को बिगाड़ें। |
| 06. |
कक्षा के बीच से किसी भी छात्र-छात्रा को न बुलावें। आवश्यक होने पर प्राचार्य से सम्पर्क करें। |
| सभा स्थल |
01.
|
महाविद्यालय द्वारा आयोजित किसी सभा या समारोह के अवसर पर सभी विद्यार्थी अतिथिगण, प्राचार्य एवं संकाय सदस्यों के सभा स्थल में प्रवेश होने एवं प्रस्थान करने के समय शिष्टाचार पूर्वक खड़े रहें, तथा उनके स्थान ग्रहण करने से लेकर स्थान छोड़ने तक सभा स्थल पर उपस्थित रहें। |
| 02. |
प्रत्येक परिसंवाद और वाद-विवाद में विनम्रता, सम्मान और सद्व्यवहार अपेक्षित है। |