Links to other Web Sites of Government of Rajasthan & Related Organizations

Directory of official web sites of Government of India

Download and install Hindi Font Support

Home | Principal's Message | V. Principal's Message | Arts Faculty | Science Faculty | Commerce Faculty
Associations | Attendance Rules | Code of conduct | Examination Rules | Admission Committees | Staff Profile | Rover

Scouts | Library | Subordinate Staff | Sports | Self Financed Courses | Job Oriented Courses | NSS | Problem Solving | NCC | Eco Club | Girls Hostel | UGC Cell | Misc Activities | Album | Staff List | Students Union  |Contact |

आचरण सम्बन्धी नियम

सामान्य
01. महाविद्यालय में किसी भी संस्था या क्लब के निर्माण हेतु प्राचार्य की पूर्वानुमति आवश्यक है।
02.
किसी भी सभा का आयोजन करने या बाहर से किसी भी व्यक्ति को आमन्त्रित करने के लिए प्राचार्य की पूर्वानुमति आवश्यक है।
03.
छात्र कक्षाओं के भीतर व बाहर शांत रहेंगे तथा घंटा बजने के उपरान्त एक कमरे से दूसरे कमरे में आते जाते समय शोर न करें।
04.
छात्र अपने खाली समय का उपयोग पुस्तकालय व वाचनालय में उपयुक्त रूप से करे। गैलरी या पोर्च में न तो खड़े रहें, न घूमे फिरे।
05. विद्यार्थी घास के मैदानों एवं फूल-पौधों को उचित संरक्षण एवं संवर्द्धन करे तथा नुकसान न पहुंचाये।
06.
नये प्रवेशार्थियों को रेगिंग दण्डनीय अपराध है। कोई भी छात्र ऐसा करता पाया गया तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
07.
छात्र महाविद्यालय संपदा का उचित ढंग से उपयोग करे। मुख्यत: फर्नीचर, पंखें, बिजली के स्विच, वाटर कूलर आदि को क्षति न पहुंचाये तथा कक्षाओं एवं महाविद्यालय परिसर में दीवारों को गंदा न करे। इस सम्बन्ध में दोषी पाये जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
08. पूर्व छात्र प्राचार्य की लिखित में पूर्वानुमति प्राप्त करने पर ही कक्ष में बैठे।
09. अनुशासन भंग करना गंभीर अपराध है। अनुशासनहीन छात्र को दण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है।
10. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये गये छात्र को छात्रमुक्ति एवं शुल्क मुक्ति नहीं दी जायेगी।
11. अच्छा चरित्र प्रमाण-पत्र पाने के लिए अच्छा आचरण एवं शिष्ट व्यवहार नितांत आवश्यक है।
12.
राज्य सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक स्थन धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान, नशीली वस्तुओं का सेवन दण्डनीय अपराध होगा।
13. महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में केवल महाविद्यालय के नियमित छात्र ही भाग ले सकेंगे।
कक्षा
01. महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लिए बिना छात्र को कक्षा में नही बैठने दिया जायेगा।
02. विद्यार्थी अपने शिक्षकों के प्रति शालीन रहें।
03. विद्यार्थियों से अपेक्ष की जाती हे कि अपने अध्यापक के आने से पूर्व अपनी कक्षाओं में प्रविष्ट हो तथा अध्यापक द्वारा कक्षा छोड़ने तक वहीं रूकें।
04. पहले छात्राओं को आने-जाने दे तथा रास्ते में खड़े न रहे।
05. कुर्सियों को कमरे से बाहर न निकाले और न ही कक्षओं में उनकी व्यवस्था को बिगाड़ें।
06. कक्षा के बीच से किसी भी छात्र-छात्रा को न बुलावें। आवश्यक होने पर प्राचार्य से सम्पर्क करें।
सभा स्थल

01.

 

महाविद्यालय द्वारा आयोजित किसी सभा या समारोह के अवसर पर सभी विद्यार्थी अतिथिगण, प्राचार्य एवं संकाय सदस्यों के सभा स्थल में प्रवेश होने एवं प्रस्थान करने के समय शिष्टाचार पूर्वक खड़े रहें, तथा उनके स्थान ग्रहण करने से लेकर स्थान छोड़ने तक सभा स्थल पर उपस्थित रहें।
02. प्रत्येक परिसंवाद और वाद-विवाद में विनम्रता, सम्मान और सद्व्यवहार अपेक्षित है।


Top


Botany


Chemistry

Drawing

Library

 

Legal Disclaimer
The information contained in this Web Site has been prepared solely for the purpose of providing information about Government Post Graduate College, Tonk (Rajasthan) India to interested parties, and is not in any way binding on the College or Government of Rajasthan.