उपस्थिति नियम
1. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सत्र में लिये गये सभी विषयो के व्याख्यानों में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। सैद्धान्तिक (Theory) एवं प्रायोगिक (Practical) कक्षाओं को पृथक्-पृथक् विषय माना जाएगा। उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर सम्बन्धित छात्र को परीक्ष मे नियमित छात्र के रूप में नही बैठने दिया जायेगा।
2. जो विद्यार्थी एन.सी.सी., राष्ट्रीय सेवा योजना, अन्तर महाविद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम एंव खेल प्रतियोगिता आदि में भाग लेने भेजे जाऐंगे, उन्हें उन दिवसों की उपस्थिति दी जाएगी।
3. उपस्थिति सत्र के आरम्भ में कक्षओं के लगने की तिथि से गिनी जाएगी। यदि कोई छात्र विषय परिवर्तन करता है तो पूर्व विषय की उपस्थिति नए विषय में नहीं जोड़ी जाएगी। यदि कोई छात्र इस महाविद्यालय में सत्र के बीच में किसी अन्य महाविद्यालय से आता है तो उसके स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र में अंकित उपस्थिति कुल उपस्थिति में जोड़ दी जाएगी।
4. उपस्थिति सम्बन्धी नियम महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित होते हैं तथा वे ही मान्य होंगे।

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